चंपावत। विशेष सत्र न्यायाधीश (पॉक्सो) अनुज कुमार संगल की अदालत ने पॉक्सो अधिनियम के आरोपी की जमानत याचिका मंजूर की। अदालत ने संदीप सिंह को 50 हजार रुपये के निजी बंधपत्र और इतनी ही धनराशि के दो जमानती पेश करने की शर्त पर रिहा करने का आदेश दिया। चंपावत थाने में संदीप सिंह (23) निवासी ग्राम साल मछियाड़ पाटी के खिलाफ पॉक्सो अधिनियम की धारा 14, 15 (2) और आईटी एक्ट की धारा 67 बी (बी) के तहत प्राथमिकी दर्ज थी। पुलिस ने आरोप पत्र दाखिल कर उसे जेल भेजा था। सोमवार को दाखिल अर्जी में संदीप ने खुद को निर्दोष बताते हुए झूठा फंसाने और बिना ठोस साक्ष्य के मामला दर्ज करने का आरोप लगाया। अदालत ने मामले के गुण-दोष पर टिप्पणी किए बिना जमानत अर्जी मंजूर की।