खाद्य सुरक्षा मानकों के उल्लंघन पर सरसों तेल के वितरक एवं उत्पादक दोनों पर तीन लाख का जुर्माना लगा है। न्याय निर्णायक अधिकारी/एडीएम पौड़ी ईला गिरी की अदालत ने ये फैसला सुनाया।
अदालत ने तेल वितरक संदीप जैन नजीबाबाद रोड कोटद्वार पर एक लाख और उत्पादनकर्ता कच्ची घानी सरसों तेल बालाजी उद्योग, छांग जिला रेवाडी हरियाणा पर 2 लाख का जुर्माना लगाया है।
जिला मुख्यालय पौड़ी के बुआखाल में खाद्य सुरक्षा अधिकारी पौड़ी रचना लाल ने मार्च 2021 को खाद्य सामग्री ले जा रहे एक पिकअप वाहन की चेकिंग की थी। इसमें चीनी, बेसन व सरसों के तेल का सेंपल लेकर जांच के लिए भेजा था। जुलाई 2021 में मिली रिपोर्ट में कच्ची घानी सरसों के तेल का सैंपल फेल पाया गया।
जिले के खाद्य सुरक्षा विभाग ने तेल वितरक व उत्पादक को नोटिस जारी कर दोबारा जांच के लिए समय दिया था लेकिन दोनों ने कोई अपील नहीं की। इसके बाद अक्तूबर 2021 को खाद्य सुरक्षा अधिकारी पौड़ी रचना लाल ने मामले में न्याय निर्णायक अधिकारी/एडीएम पौड़ी की अदालत में वाद दायर कर दिया।