पौड़ी। राजकीय इंटर कॉलेज पुरियाडांग में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से एक दिवसीय विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। उद्घाटन मुख्य अतिथि सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं सिविल जज अकरम अली ने किया। उन्होंने विद्यालय में छात्र-छात्राओं को आजादी का अमृत महोत्सव की स्मृति में नागरिकों के अधिकार और कर्तव्य संवैधानिक अधिकार, मौलिक अधिकार और नशीली दवाओं के खतरे क उन्मूलन योजना 2015, महिलाओं एवं नाबालिग बच्चों का यौन उत्पीड़न रोकने निषेध और निवारण अधिनियम 2013 के प्रावधानों पॉक्सो एक्ट की जानकारी विस्तार से दी। सचिव ने कहा कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण निशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध कराता है, कोई भी आम नागरिक न्याय से वंचित न रह जाए, इसके लिए जिला विधि प्राधिकरण के माध्यम से जरूरतमंद को निशुल्क न्याय की पैरवी करता है। विद्यालय के छात्र-छात्राओं ने सचिव अकरम अली से जन संवाद के माध्यम कानूनी की जानकारी ली। इस दौरान प्रधानाचार्य मनोज कुमार घुनियाल ने कहा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पीएलवी के माध्यम समय समय पर विद्यालय छात्र-छात्राओं। के लिए विधिक साक्षरता के लिए शिविरों का आयोजन करते है। इस अवसर पर पूर्व ब्लॉक प्रमुख सुरेंद्र सिंह नेगी, पीटीए अध्यक्ष अशोक रावत, जसवीर रावत, आरपी नैथानी, पीएलवी जगमोहन डांगी और भगवती प्रसाद आदि मौजूद है।