पौड़ी। एसडीएम कोर्ट श्रीनगर के मकान से बेदखली के आदेश को जिला जज पौड़ी की अदालत ने तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया है।
तहसील श्रीनगर के पट्टी कटुलस्यूं में सेवारत राजस्व उप निरीक्षक ने 11 मार्च 2022 को कोठड़ निवासी ऊषा देवी का चालान किया था। बताया गया था कि ऊषा देवी का 90 वर्ग मीटर पर बना मकान सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा है। इसकी चालानी रिपोर्ट एसडीएम श्रीनगर की अदालत में पेश की गई थी। अदालत ने 21 मार्च 2023 को महिला को मकान से बेदखली का आदेश दिया साथ ही 5 हजार का अर्थदंड भी लगाया। एसडीएम कोर्ट के आदेश को ऊषा देवी ने जिला जज पौड़ी की अदालत में 10 अप्रैल 2023 को चुनौती दी थी। जिला जज अजय चौधरी की अदालत ने साक्ष्यों का अवलोकन करने पर चालान को गलत ठहराया और महिला की भूमि को क्रय करना पाया। अदालत ने एसडीएम कोर्ट श्रीनगर के आदेश को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया है। संवाद