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दुष्कर्म के आरोपी को दस साल की सजा

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पौड़ी। जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने पोक्सो अधिनियम के एक मामले में नजीबाबाद निवासी मुकर्रर अली को 10 साल कैद और 14 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। अभियुक्त ने कोटद्वार में क्रीड़ा प्रतियोगिता में भाग लेने गई नाबालिग को अगवा कर उसके साथ दुष्क र्म किया था।
इस मामले की तहरीर पीड़ित की मां ने लैंसडौन थाने में 24 दिसंबर 2016 को दर्ज कराई थी। पुलिस ने आईपीसी की धारा 376, 366ए, 363 और पोक्सो अधिनियम में मामला दर्ज किया। 27 दिसंबर को आरोपी को कोटद्वार से गिरफ्तार कर अपहृत नाबालिग को उसके परिजनों को सौंप दिया था। मंगलवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश कुंवर सेन ने इस मामले की सुनवाई की।
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न्यायालय ने मुकर्रम को 10 साल की कैद और 14 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। अदालत ने जुर्माने की आधी धनराशि पीड़िता को देने के आदेश दिए है। जिला शासकीय अधिवक्ता अवनीश नेगी और विशेष अभियोजक राकेश ने मामले की पैरवी की।
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