जम्मू। हाईकोर्ट जम्मू विंग की डिवीजन बेंच ने बोर्ड आफ प्रोफेशनल एंट्रेंस एग्जामिनेशन (बीओपीईई) में अंतरिम दाखिले के निर्देश को खारिज कर दिया है। बोर्ड की ओर से रिट कोर्ट के निर्देश को डिवीजन बेंच में चुनौती दी गई थी। रिट कोर्ट ने अंतरिम दाखिले के निर्देश दिए थे। हाईकोर्ट में न्यायाधीश राजेश बिंदल और न्यायाधीश पुनीत गुप्ता की डिवीजन बेंच ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट भी अंतरिम दाखिले पर सुप्रीम कोर्ट की ओर से भी असहमति जताई जा चुकी है। दाखिला संबंधी याचिकाओं पर अंतिम फैसला याचिका के निपटारे पर होना चाहिए। इसी आदेश के साथ हाईकोर्ट ने इस मामले को वापस रिट कोर्ट में भेज दिया। साथ ही कहा कि इस मामले का मेरिट के आधार पर अंतिम निपटारा 25 मई तक कर लिया जाए। क्योंकि 25 मई को दाखिला प्रक्रिया की दूसरी काउंसलिंग होनी है। इस याचिका में याची ने रिट कोर्ट से एमडी कोर्स 2020 में दाखिले की अनुमति मांगी थी। याची का एमडी पैथोलॉजी कोर्स के लिए 2018 में दाखिल हुआ था। लेकिन याची ने वर्ष 2019 में कोर्स बीच में ही छोड़ दिया। अब याची ने नीट-पीजी (एमडी/एमएस) 2020 परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद फिर से दाखिले का आवेदन किया है। रिट कोर्ट ने 11 मई को याची को अंतरिम दाखिले की अनुमति दी थी।