अदालत से
- अदालत ने 1.20 लाख रुपये ब्याज सहित लौटाने के दिए आदेश
- 11,730 रुपये न्याय शुल्क अदा करने के दिए आदेश
पौड़ी। धन वसूली के एक मामले में सिविल जज (जू.डि.) पौड़ी रिजवान अंसारी की अदालत ने पीड़ित पूरण मल्ल के पक्ष में फैसला सुनाते हुए आरोपी पूर्व प्रधान महेश चंद्र को 1.20 लाख रुपये की मूल धनराशि पर छह प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित भुगतान करने के आदेश दिए हैं। साथ ही 11,730 रुपये न्याय शुल्क भी अदा करना होगा। अदालत ने आरोपी को दो माह के भीतर पूरी राशि चुकाने के निर्देश दिए हैं। मामले के अनुसार, पौड़ी तहसील के असवालस्यूं पट्टी स्थित ग्राम नावा निवासी पूरण मल्ल ने अदालत में वाद दायर कर बताया कि ग्राम घुरोली निवासी पूर्व प्रधान महेश चंद्र ने निजी आवश्यकता बताकर उनसे 1.20 लाख रुपये उधार लिए थे। भुगतान न होने पर आरोपी ने 23 नवंबर 2021 को चेक दिया, जो बाउंस हो गया। इसके बाद भी भुगतान नहीं किया गया। वहीं आरोपी पूर्व प्रधान ने अदालत में दावा किया कि उसने कोई उधार नहीं लिया था और वाहन फाइनेंस के नाम पर उसके हस्ताक्षरित चेक व दस्तावेजों का दुरुपयोग किया गया। सुनवाई के दौरान अदालत ने बैंक अभिलेख, चेक और गवाहों के बयान का परीक्षण कर प्रतिवादी के तर्कों को पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में खारिज कर दिया।