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आहरण वितरण अधिकारियों को जीएसटी में कराना होगा रजिस्ट्रेशन

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पौड़ी। माल और सेवा कर अधिनियम (जीएसटी) को लेकर विकास भवन में आयोजित बैठक में सहायक आयुक्त राज्य कर संजीव त्रिपाठी ने कहा कि सभी विभागों के आहरण वितरण अधिकारियों को जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना होगा। उन्होंने कहा कि एक अक्तूबर से टीडीएस काटने की जिम्मेदारी सभी आहरण वितरण अधिकारियों की होगी। बैठक में बताया गया कि ढाई लाख से अधिक के कांट्रेक्ट पर दो फीसदी जीएसटी के रूप में काटा जाएगा। बैठक में धर्मेंद्र राज चौहान, श्याम दत्त शर्मा व प्रिंसिपल मदन मोहन उप्रेती आदि मौजूद रहे।
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