पौड़ी। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से न्यायालय परिसर सभागार में एसिड अटैक से संबंधित कानूनों की जानकारी दी गई।
इस दौरान सिविल जज व जिला विधिक प्राधिकरण के सचिव जयेंद्र सिंह ने एसिड अटैक की बढ़ती घटनाओं को चिंता का विषय बताया। कहा कि इसमें दोषियों को दंडित करने के लिए उम्र कैद की सजा का भी प्रावधान किया गया है। एसिड अटैक से पीड़ित व्यक्ति को न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक क्षति भी होती है। इसके साथ ही वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा को देखते हुए नालसा योजना की जानकारी भी दी गई। जिमसें वरिष्ठ नागरिकों के घरेलू सेवकों तथा किरायेदारों के सत्यापन को आवश्यक बताया गया। ब्यूरो