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वाहनों के परमिट लाइसेंस अब 30 सितंबर तक वैध

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हल्द्वानी। कोरोना महामारी के चलते वाहनों के परमिट, लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन की वैधता को लेकर परेशान वाहन स्वामियों को केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने राहत दे दी है। अब इन दस्तावेजों की वैधता 30 सितंबर 2021 तक वैध मानी जाएगी। इस मामले में मंत्रालय से प्रदेश के डीजीपी को भी पत्र भेजा गया है ताकि चेकिंग के दौरान पुलिस वाहन स्वामियों को परेशान न करे। संभागीय परिवहन अधिकारी कार्यालय के अनुसार पूर्व में मंत्रालय ने मोटर वाहन अधिनियम, 1988 और केंद्रीय मोटर वाहन नियमों से संबंधित दस्तावेजों की वैधता विस्तार के संबंध में 30 मार्च 2020, 9 जून 2020, 24 अगस्त 2020, 27 दिसंबर 2020 और 26 मार्च 2021 को अलग-अलग एडवाइजरी जारी की थी। इसमें बताया गया था कि वाहनों की फिटनेस, परमिट (सभी प्रकार), लाइसेंस, पंजीकरण या अन्य दस्तावेजों को 30 जून 2021 तक वैध माना जाएगा, लेकिन मंत्रालय ने मामले में राज्यों को अब नई एडवाइजरी जारी कर दी है। इस मामले में हल्द्वानी के एआरटीओ संदीप वर्मा ने बताया कि कोरोना के मद्देनजर वाहनों से संबंधित सभी दस्तावेजों को 30 सितंबर 2021 तक वैध माना जाएगा। इसमें वे सभी दस्तावेज शामिल हैं, जिनकी वैधता एक फरवरी 2020 को समाप्त हो गई थी या 30 सितंबर 2021 तक समाप्त हो जाएगी।
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