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नैनीताल: बरसाती नाले और अतिक्रमण मामले में हाईकोर्ट सख्त, सरकार से स्थिति स्पष्ट करने के निर्देश

Wed, 16 Sep 2026 11:01 PM IST
Heera अमर उजाला नेटवर्क, नैनीताल

सार

नैनीताल हाईकोर्ट ने ग्राम पंचायत टिहरी भागीरथी नगर और ऐथल की सीमा पर बंद पड़े बरसाती नाले को खुलवाने तथा वहां किए गए अतिक्रमण को हटाने के मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट ने सरकार को स्थिति स्पष्ट करने के निर्देश दिए हैं।
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उत्तराखंड हाईकोर्ट - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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नैनीताल हाईकोर्ट ने ग्राम पंचायत टिहरी भागीरथी नगर व ऐथल की सीमा पर बंद पड़े बरसाती नाते को खुलवाने व वहां पर किए गए अतिक्रमण को हटाने के मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद सरकार को स्थिति स्पष्ट करने के निर्देश दिए हैं।

मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार गुप्ता एवं न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। मामले के अनुसार हरिद्वार निवासी गुरद्वीप सिंह ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि ग्राम पंचायत टिहरी भागीरथी नगर व ऐथल की सीमा पर बंद पड़े नाले को खुलवाया जाए। याचिका में कहा कि ऐथल बुजुर्ग के किसानों ने वहां पर अतिक्रमण कर रखा है उस अतिक्रमण को वहां से हटाया जाए। याचिका में कहा कि तहसील लक्सर व हरिद्वार की संयुक्त निरीक्षण में अतिक्रमण सही पाया गया। याचिकाकर्ता की ओर से अतिक्रमण हटाने की मांग की गई थी।

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