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उत्तराखंड हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: अपर निजी सचिव की चयन सूची पर रोक, 95 अभ्यर्थियों की नियुक्ति अटकी

Fri, 16 Oct 2026 10:46 PM IST
Heera अमर उजाला नेटवर्क, नैनीताल

सार

नैनीताल हाईकोर्ट ने अपर निजी सचिव के पदों की 14 सितंबर 2026 की चयन सूची के क्रियान्वयन पर अग्रिम आदेशों तक रोक लगा दी है। इससे 95 अभ्यर्थियों की नियुक्तियों पर स्वतः रोक लग गई है।
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उत्तराखंड हाईकोर्ट - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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नैनीताल हाईकोर्ट ने उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की ओर से जारी अपर निजी सचिव के पदों की 14 सितंबर 2026 की चयन सूची के क्रियान्वयन पर अग्रिम आदेशों तक रोक लगा दी है। इसके परिणामस्वरूप अपर निजी सचिव के पदों पर चयनित 95 अभ्यर्थियों की नियुक्तियों पर स्वतः रोक लग गई है।

न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। मामले के अनुसार अजीत कुमार व 10 अन्य अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि वर्ष 2024 में उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की ओर से विज्ञप्ति जारी कर अपर निजी सचिव के 99 पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए थे, जिसमें से 96 पद उत्तराखंड सचिवालय विभाग में व तीन पद उत्तराखंड लोक सेवा आयोग में भरे जाने थे।

आयोग द्वारा पदों को भरने के लिए दो चरणों में परीक्षा आयोजित की गई। प्रथम चरण में टंकण परीक्षा, कंप्यूटर ज्ञान परीक्षा व आशुलेखन परीक्षा आयोजित की गई, तथा दूसरे चरण में सामान्य अध्ययन, निबंध व आलेखन की परीक्षा आयोजित की गई।

याचिका में कहा गया कि विज्ञप्ति जारी करने के तीन माह बाद सचिव, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा एक आदेश जारी कर पूर्व में जारी विज्ञप्ति को संशोधित कर नई विस्तृत विज्ञप्ति जारी की गई और चयन प्रक्रिया में संशोधन कर यह व्यवस्था की गई कि द्वितीय चरण की परीक्षा के अंकों के आधार पर ही अंतिम चयन परिणाम तैयार किए जाएंगे। इसके बाद 14 सितंबर 2026 को अपर निजी सचिव के पद पर नियुक्ति हेतु चयन सूची जारी की गई।

याचिकाकर्ताओं की ओर से कहा गया कि आयोग द्वारा विज्ञप्ति के तीन माह बाद नई विज्ञप्ति जारी कर चयन प्रक्रिया में संशोधन कर चयन सूची जारी करना सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के विरुद्ध है। अपर निजी सचिव सेवा नियमावली के प्रावधानों के तहत चयन, प्रथम चरण व द्वितीय चरण की दोनों परीक्षाओं में अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त अंकों की श्रेष्ठता के आधार पर किया जाना चाहिए था, जैसा कि वर्ष 2017 में अपर निजी सचिव के पदों पर चयन करते समय किया गया था।

सुनवाई के दौरान सचिव, उत्तराखंड सचिवालय विभाग की व्यक्तिगत उपस्थिति में तर्क प्रस्तुत किए गए। कोर्ट ने सुनवाई के बाद अंतरिम आदेश जारी कर उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की ओर से जारी अपर निजी सचिव के पदों की 14 सितंबर 2026 की चयन सूची के क्रियान्वयन पर अग्रिम आदेशों तक रोक लगा दी है।

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