नैनीताल। हाईकोर्ट ने बुधवार को कार्बेट नेशनल पार्क के तत्कालीन उप वन संरक्षक किशन चंद्र के खिलाफ दर्ज एफआईआर निरस्त करने की याचिका निरस्त कर दी। वरिष्ठ न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्रा की एकलपीठ ने दायर याचिका पर सुनवाई की।
याचिका में कहा गया है कि तत्कालीन उप वन संरक्षक किशन चंद्र पर कालागढ़ में तैनाती के दौरान मोरघट्टी और पाखरों में अवैध निर्माण के साथ पेड़ों का अवैध कटान किया गया। इसके बाद सरकार ने किशन चंद्र को निलंबित कर दिया था और जांच विजिलेंस को सौंपी थी। विजिलेंस ने आरोपी के खिलाफ अलग-अलग धाराओं में मुकदमा दर्ज किया। किशन चंद्र ने एफआईआर रद्द करने की मांग को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की। कहा कि उनके खिलाफ लगाए गए आरोप निराधार हैं। मामले को सुनने के बाद हाईकोर्ट की एकल पीठ ने याचिका निरस्त कर दी।