धानाचूली (नैनीताल)। धारी के श्री डूंगर सिंह बिष्ट राजकीय इंटर कॉलेज टांडी पोखराड़ में मंगलवार को एनडीपीएस एक्ट, मोटर वाहन अधिनियम, मानव तस्करी और पॉक्सो एक्ट के विषय पर विधिक साक्षरता और जागरूकता शिविर आयोजित किया गया। शिविर में सिविल जज एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव पारुल थपलियाल ने विद्यार्थियों को एनडीपीएस एक्ट की जानकारी दी। बताया कि उत्तराखंड में नशीले पदार्थों से संबंधित सबसे कठोर कानून हैं। एक्ट का उद्देश्य मादक औषधियों, मनोरोगी पदार्थों के व्यापार, निर्माण, खरीद, ब्रिकी, परिवहन और उपयोग को नियंत्रित करना है। उन्होंने कहा कि अपराध में एक साल की कैद या दस हजार तक का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। व्यावसायिक मात्रा में नशीला पदार्थ पकड़े जाने पर 10 से 20 साल तक का सश्रम कारावास और 1 और 2 लाख का जुर्माना हो सकता है। उन्होंने पॉक्सो एक्ट को लेकर भी जानकारी दी। इस दौरान प्रधानाचार्य एसके दीक्षित, भवान पुरी, यशवंत कुमार आदि मौजूद रहे।