नैनीताल। हाईकोर्ट ने पिथौरागढ़ के कानड़ी गांव में अवैध रूप से सड़क निर्माण करने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद खनन अधिकारी से पूर्व के आदेश पर की गई कार्रवाई के संबंध में जवाब मांगा है।
पूर्व के आदेश के क्रम में जिलाधिकारी पिथौरागढ़, डीएफओ और खनन अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोर्ट में पेश हुए। पूर्व में कोर्ट ने सड़क निर्माण पर रोक लगाने के आदेश दिए थे।मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी एवं न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। पिथौरागढ़ के कानड़ी गांव निवासी नीमा वाल्दिया ने जनहित याचिका दायर कर कहा था कि उनके गांव में नदी के किनारे सरकार ने खनन के लिए 2022 में पट्टा लीज पर दिया था। खनन सामग्री को लाने-ले जाने के लिए बिना अनुमति वहां सड़क निर्माण का कार्य शुरू कर दिया। याचिका में कहा गया कि सड़क निर्माण के दौरान 100 से अधिक खैर और साल के पेड़ काट दिए गए। जब ग्रामवासियों ने इसका विरोध किया तो कुछ समय के लिए उसने सड़क निर्माण का कार्य बंद कर दिया। विरोध के शांत होने के बाद वहां पर फिर से सड़क निर्माण का कार्य प्रारंभ कर दिया।