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बनभूलपुरा के लोगों को जिला अदालत से मिल गई राहत

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रेलवे विभाग की ओर से हल्द्वानी के बनभूलपुरा में रह रहे लोग खुशी जताते हुए। - फोटो : HALDWANI
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हल्द्वानी/नैनीताल। रेलवे की ओर से हल्द्वानी के बनभूलपुरा में रह रहे लोगों को 15 दिन के अंदर जगह खाली करने के नोटिस पर जिला न्यायालय ने अग्रिम आदेश तक यथास्थिति बनाए रखने के आदेश दिए हैं। मामले में अगली सुनवाई दो फरवरी को होगी।
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अभियोजन के अनुसार पिछले दिनों रेलवे ने बनभूलपुरा क्षेत्र के सैकड़ों लोगों को बेदखली के नोटिस दिए थे। इसके खिलाफ बनभूलपुरा निवासी मोहम्मद एहसान ने प्रभारी जिला न्यायाधीश प्रीतु शर्मा की अदालत में अपील दायर की। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता संदीप तिवारी की ओर से दायर अपील को स्वीकार करते हुए प्रभारी जिला न्यायाधीश की अदालत ने दो फरवरी तक यथा स्थिति बनाए रखने के आदेश पारित किए। न्यायालय ने रही रेलवे के इज्जतनगर मंडल को दो फरवरी को मूल अभिलेख प्रस्तुत करने के भी निर्देश दिए हैं। याचिकाकर्ता मोहम्मद एहसान ने बताया कि उन्हें इस काम के लिए कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता दीपक बल्यूटिया का सहयोग मिला।
बनभूलपुरा लाइन नंबर 12 में लोगों ने कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता दीपक बल्यूटिया का स्वागत किया। स्वागत करने वालों में शराफत अली खान, वसीम अली, हसनैन खतीबी, रेहान शाह, शरीफ अहमद, जाकिर हुसैन, सलीम सैफी, मोहम्मद एहसान आदि थे। दीपक बल्यूटिया बनभूलपुरा ने कहा कि वह अदालत के फैसले से काफी उत्साहित हैं। उन्होंने कहा कि लोगों के लिए अदालत का अंतरिम आदेश उम्मीद की एक किरण है। आगे लड़ाई जारी रहेगी।
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1581 के घर बचाने के लिए अधिवक्ता से किया परामर्श
हल्द्वानी। बनभूलपुरा संघर्ष समिति के संयोजक उवेश राजा ने बृहस्पतिवार को उच्च न्यायालय के अधिवक्ता ललित शर्मा से मुलाकात कर 1581 मामलों की पैरवी के लिए बात की। बताया कि तीन हजार मामलों की सुनवाई बरेली में चल रही है। जिन 1581 लोगों को नोटिस आए वह बरेली नहीं गए। इनकी फाइलें नेताओं ने लेकर कूड़े के डिब्बे में डाल दी। जिनके पास नोटिस आए हैं वह उस नेता से जाकर पूछे कि मेरी फाइल कहां है और कहां जमा की गई। अगर फाइल बरेली में जमा थी और पैरवी की जा रही थी तो फिर नोटिस क्यों आए।
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