नैनीताल। हाईकोर्ट ने शुक्रवार को बीडी पांडे जिला अस्पताल नैनीताल के मल्लीताल बाजार क्षेत्र की ओर से बंद गेट को शीघ्र खोलने के आदेश देते हुए कहा कि
इसे 24 घंटे खुला रखा जाए। खंडपीठ ने अस्पताल प्रबंधन और सरकार से दस नवंबर तक जवाब पेश करने के लिए कहा है। मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी और न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की खंडपीठ में हुई।
नैनीताल निवासी अशोक साह ने जनहित याचिका दायर कर कहा था कि नैनीताल के बीडी पांडे जिला अस्पताल के मल्लीताल बाजार क्षेत्र की ओर का गेट अस्पताल प्रबंधन ने कोविडकाल के दौरान बंद कर दिया था, लेकिन कोविडकाल समाप्त होने के बाद भी यह गेट बंद है। इस गेट से ही मरीजों व तीमारदारों की अधिकतर आवाजाही रहती है। दूसरी ओर से गेट तीव्र ढाल वाला है। यहां से मरीजों, बुजुर्गों और गर्भवती महिलाओं को अस्पताल ले जाने और वहां सेलाने में दिक्कते होती हैं। सामाजिक संस्था जनहित संस्था आदि की ओर से अस्पताल प्रबंधन को कई पत्र लिखे लेकिन सुध नहीं ली गई। जिला प्रशासन से पत्राचार के बाद भी कार्रवाई नहीं की गई। याची ने हाईकोर्ट से गेट खोलने की याचना को लेकर जनहित याचिका दायर की।