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जमरानी बांध प्रभावितों की समस्याओं के निराकरण के लिए खुलेगा कार्यालय

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हल्द्वानी। जमरानी बांध प्रभावितों की समस्याओं के समाधान के लिए जमरानी स्थित लोक निर्माण विभाग के गेस्ट हाउस में कार्यालय खोला जाएगा। प्रभावित परिवारों की आपत्तियों की सुनवाई के लिए डीएम कैंप कार्यालय में हुई बैठक में एडीएम अशोक जोशी ने जमरानी बांध परियोजना के अधिकारियों को 15 दिन के भीतर कार्यालय खोलने के निर्देश दिए। उन्होंने प्रभावितों को आश्वासन दिया है कि धारा 16 की कार्यवाही दिसंबर तक पूरी कर ली जाएगी।
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जमरानी बांध प्रभावित परिवारों की ओर से दर्ज 17 आपत्तियों की सुनवाई करते हुए अपर जिलाधिकारी ने बताया कि जिन लोगों ने जमरानी क्षेत्र में 24 दिसंबर 2021 से पहले जमीन की रजिस्ट्री कर ली और दाखिल खारिज बाद में हुआ हो वे सभी विस्थापन की श्रेणी में शामिल होंगे। भूमि अधिग्रहण की धारा 11 के तहत प्रथम, द्वितीय और तृतीय श्रेणी के आधार पर प्रभावितों को मुआवजा दिया जाएगा। जमरानी बांध परियोजना की जद में आ रहे 1339 परिवार के विस्थापन किया जाना है।
बैठक में जमरानी बांध पुनर्वास संघर्ष समिति के अध्यक्ष नवीन पडलिया और ग्राम प्रधान चिराग बोरा ने विस्थापन की प्रक्रिया जल्द करने की मांग को लेकर एडीएम को ज्ञापन दिया। कहा कि धारा 11 लागू होने के बाद क्षेत्र में विकास कार्य बाधित हो रहा है। अगर जल्द विस्थापन नहीं किया गया तो प्रभावित आंदोलन करने को बाध्य होंगे। बैठक में जमरानी बांध परियोजना के अधिशासी अभियंता बीपी पांडे, ललित कुमार, हिमांशु पंत, सीएस कांडपाल, पान सिंह सम्मल, गुमान सिंह, जीवन सिंह आदि मौजूद रहे।
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क्या है भूमि अधिग्रहण की धारा 16
भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 11 के तहत अधिग्रहण का निर्णय ले लेने के बाद धारा 16 राज्य को अधिग्रहण की सभी बाधाओं से मुक्त कर भूमि का मालिकाना हक देती है। एक बार जब राज्य भूमि अधिग्रहण का निर्णय करता है और स्वामित्व कर लेता है तो वह भूमि का पूर्ण मालिक बन जाता है।
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