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Nainital : नीट कोचिंग के लिए कोटा न जाने देने पर हाईकोर्ट पहुंची किशोरी, अदालत ने यह कहकर खारिज कर दी याचिका

Sun, 14 Apr 2024 03:39 AM IST
दुष्यंत शर्मा अमर उजाला नेटवर्क, नैनीताल

सार

खंडपीठ ने यह कहते हुए उसकी याचिका का खारिज कर दिया कि देश में स्थिति इतनी खराब नहीं हुई है कि न्यायपालिका घरेलू मामलों में हस्तक्षेप करे। 
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उत्तराखंड हाईकोर्ट - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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नीट कोचिंग के लिए कोटा नहीं जाने देने पर 15 साल की एक किशोरी हाईकोर्ट पहुंच गई। खंडपीठ ने यह कहते हुए उसकी याचिका का खारिज कर दिया कि देश में स्थिति इतनी खराब नहीं हुई है कि न्यायपालिका घरेलू मामलों में हस्तक्षेप करे। 

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ऊधमसिंह नगर जिले की 15 वर्षीय किशोरी डॉक्टर बनाना चाहती है और इसकी कोचिंग करने के लिए वह राजस्थान के कोटा जाना चाहती है। इसके लिए पिता की तो हां है लेकिन लड़की की मां इसका विरोध कर उसके 12वीं पास होने के बाद उसका विवाह करना चाहती है। इस पर लड़की ने दादा की मदद से अदालत का रुख किया। 

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