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Uttarakhand: ड्राफ्टमैन भर्ती पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, रोक जारी रखी, नौ मई को अगली सुनवाई

Sat, 26 Apr 2025 03:42 PM IST
हीरा मेहरा अमर उजाला नेटवर्क, नैनीताल

सार

हाईकोर्ट ने राज्य में ड्राफ्टमैन के पदों पर नियुक्ति पर लगी रोक जारी रखते हुए मामले की अगली सुनवाई के लिए नौ मई की तिथि तय की है। 
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उत्तराखंड हाईकोर्ट - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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नैनीताल हाईकोर्ट ने राज्य में ड्राफ्टमैन के पदों पर नियुक्ति पर लगी रोक जारी रखते हुए मामले की अगली सुनवाई के लिए नौ मई की तिथि तय की है। चमोली निवासी प्रकाश सिंह ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर ड्राफ्टमैन के पदों पर भर्ती के लिए आठ जनवरी 2025 को जारी चयन परिणाम की सूची को चुनौती देते हुए कहा था कि मेरिट सूची अलग-अलग कट ऑफ के साथ प्रकाशित की गई थी जो प्रचलित नियमावली के विपरीत है।

याचिकाकर्ता सहित किसी भी आईटीआई धारक अभ्यर्थी का इन पदों पर चयन नहीं किया गया। जब यह तथ्य अन्य चयनित अभ्यर्थियों के संज्ञान में आया तो ललित मोहन पांडे व 32 अन्य अभ्यर्थियों ने पक्षकार बनने के लिए प्रार्थना पत्र दायर किया।

याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया था कि इन पदों को भरने के लिए पहली विज्ञप्ति यूकेएसएसएससी ने 2021 में निकाली, लेकिन भर्ती घोटाले के आरोप के बाद भर्ती के लिए लोकसेवा आयोग को अधिकृत किया गया। लोकसेवा आयोग ने 29 मई 2023 को 64 पदों की भर्ती के लिए विज्ञप्ति जारी कर आवेदन मांगे। लिखित परीक्षा पांच नवंबर 2023 को हुई और 21 दिसंबर 2023 को इसका परिणाम जारी हुआ। दस्तावेजों की जांच तीन जनवरी 2024 को की गई।

याचिकाकर्ता की याचिका के कथनों से उजागर होता है कि उसने केवल शहरी विकास एवं लघु सिंचाई विभाग के ड्राफ्टमैन के पदों पर चयन को चुनौती दी थी, लेकिन कोर्ट ने वन विभाग, शहरी विकास, कृषि विकास, लघु सिंचाई विभाग व उत्तराखंड संस्कृति विभाग के पदों पर भी नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक लगा दी थी। 

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