नैनीताल। हाईकोर्ट ने नैनीताल समेत पूरे राज्य में बंदरों और कुत्तों के बढ़ते आतंक से निजात दिलाने को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट ने नगर पालिका नैनीताल से 24 घंटे के भीतर जवाब पेश करने के लिए कहा है। सरकार को भी दस दिन के भीतर रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए हैं।
मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी व न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की खंडपीठ के समक्ष नैनीताल निवासी गिरीश चंद्र खोलिया की जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। याचिकाकर्ता के अनुसार नैनीताल शहर में कुत्तों का आतंक बढ़ता ही जा रहा है। कुत्ते अभी तक सैकड़ों लोगों को काट चुके हैं। कई लोगों की मौत भी हो चुकी है। कुछ समय पहले कुत्तों का बधियाकरण किया गया था, इसके बावजूद इनकी संख्या बढ़ती ही जा रही है। याचिकाकर्ता ने बंदरों और कुत्तों की बढ़ती संख्या पर रोक लगाने की मांग की है।