गौलापार। उत्तराखंड वन विकास निगम ने नंधौर एवं कैलाश नदी क्षेत्र में खनन वाहनों के संचालन के लिए महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। इसके तहत, पंजीकृत खनन वाहनों के दैनिक चक्कर दोगुने करने की अनुमति दी गई है। यह निर्णय नंधौर खनन सत्र 2025-26 के 7.10 लाख घनमीटर के लक्ष्य को समय पर पूरा करने के लिए लिया गया है। जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त वाहनों के पंजीकरण को भी अनुमति दी जा सकती है। हालांकि, ओवरलोडिंग और नियमों के उल्लंघन पर सख्ती बरती जाएगी। वाहनों में तय क्षमता के अनुसार ही खनिज ढुलाई करनी होगी। डीएलएम धीरेश बिष्ट ने बताया कि सभी खनन गेट प्रभारियों को इस संबंध में आदेश जारी कर दिए गए हैं। निगम ने स्पष्ट किया है कि खनन गतिविधियों में किसी भी प्रकार की अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सभी संबंधित अधिकारियों को आदेशों का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि उपखनिज ढुलाई केवल निर्धारित क्षमता के भीतर ही हो।