हल्द्वानी। नगर निगम क्षेत्र में परचून की दुकानों, मॉल, थोक बाजार, बिग बाजार में तंबाकू उत्पाद बेचना पूर्ण प्रतिबंधित कर दिया गया है। तंबाकू उत्पाद बेचने के लिए शराब की तरह ही लाइसेंस लेना होगा। बिना लाइसेंस तंबाकू उत्पाद बेचने पर दुकान सील और मुकदमे की कार्रवाई की जाएगी। नगर आयुक्त पंकज उपाध्याय ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं।
नगर आयुक्त पंकज उपाध्याय ने निगम क्षेत्र में तंबाकू वेंडर लाइसेंस अनिवार्य कर दिया है। निगम में कोटापा कानून लागू कर दिया गया है। अब निगम क्षेत्र में तंबाकू ऐसी जगह नहीं बिकेगा जहां टॉफी, बिस्किट, चिप्स आदि बिकते होंगे। तबांकू उत्पाद बेचने के लिए निगम एक साल का लाइसेंस देगा। निगम स्थायी दुकानदारों के लिए पांच हजार, स्थायी गुमटी के लिए 1500 और थोक स्थायी व्यापारी से 10 हजार रुपये शुल्क लेगा।
ये हैं नियम-
- शैक्षणिक संस्थान के 100 गज में तंबाकू उत्पाद नहीं बेचे जाएंगे।
- तंबाकू उत्पाद बेचने वाले दुकान के सामने सिगरेट नहीं पिलाएंगे।
- दुकान में खुली सिगरेट नहीं बिकेगी। माचिस और लाइटर भी सिगरेट पीने के लिए नहीं दिया जाएगा।
- नाबालिग को तंबाकू उत्पाद नहीं बेचा जाएगा।
- तंबाकू उत्पाद बेचने वालों को साइनेज लगाना होगा।
- मॉल, बिग बाजार, जनरल स्टोर, किराना दुकान पर सिगरेट और तंबाकू उत्पाद नहीं बिकेंगे।
- मॉल, बिग बाजार के सामने गुमटी लगाकर सिगरेट और तंबाकू बेचना प्रतिबंधित कर दिया है।
ये होगी कार्रवाई -
- मानकों का पालन नहीं करने, बिना लाइसेंस के तंबाकू उत्पाद बेचने पर पहले चेतावनी दी जाएगी। दोबारा एक हजार का जुर्माना होगा। तीसरी बार में दुकान सील की जाएगी। चौथी बार में मुकदमा दर्ज कराया जाएगा।