हल्द्वानी। सड़क हादसे में मारे गए पुलिस के जवान के परिजनों को बीमा कंपनी 1.41 करोड़ से ज्यादा का हर्जाना देगी। प्रथम अपर जिला जज हल्द्वानी ने अपने आदेश में यह फैसला सुनाया है।
29 मार्च 2022 को नैनीताल जिले में तैनात अरुण मौर्य निवासी पुलिस वार्ड नम्बर 6 दिनेशपुर बुक्सौरा ऊधमसिंह नगर हल्द्वानी से अभियुक्तों को लेकर जिला न्यायालय जींद हरियाणा में पेश करने के लिए गया था। साथ में अन्य पुलिसकर्मी भी थे। लौटते समय रात 8.30 बजे बागपत के पास पीछे से एक ट्रक ने उनके वाहन को टक्कर मार दी। हादसे में सिपाही अरुण मौर्य, परवीन कुमार, मनोज कुमार और दरोगा रमेश सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए थे। जिला अस्पताल बागपत में अरुण मौर्य की मौत हो गई। हर्जाने के लिए अरुण की पत्नी सुमन मौर्य ने एक जून 2022 को कोर्ट में वाद दायर किया। याचीगण के अधिवक्ता पीसी जोशी ने बताया कि बीते 8 अगस्त को सुनवाई करते हुए प्रथम अपर जिला जज हल्द्वानी कंवर अमनिन्दर सिंह की अदालत ने अपना फैसला सुनाया। जिस ट्रक ने टक्कर मारी थी उसकी बीमा कंपनी न्यू इंडिया इंश्योरेंस को 1 करोड़ 41 लाख 39 हजार 500 रुपये की राशि पीड़ित परिवार को अदा करने का आदेश दिया। मामले में पांच याची थे। कोर्ट ने आदेश सुनाते हुए सभी में आदेशानुसार राशि बांटने के आदेश दिए।