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दो माह में भुगतान कर कोर्ट को अवगत कराने के निर्देश

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दो माह में भुगतान कर कोर्ट को अवगत कराने के निर्देश
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नैनीताल। हाईकोर्ट ने दो माह के भीतर याचिकाकर्ता को समस्त भुगतान कर कोर्ट को अवगत कराने के निर्देश दिए हैं।
न्यायमूर्ति शरद कुमार शर्मा की एकलपीठ के समक्ष हल्द्वानी निवासी मिथिलेश शर्मा की याचिका पर सुनवाई हुई। याचिका में कहा गया था कि वह (मिथिलेश) एचएन इंटर कालेज हल्द्वानी से 30 मार्च 2017 को एलटी ग्रेड टीचर के पद से सेवानिवृत्त हुए थे। उन्हें सीटी ग्रेड का लाभ नहीं दिया जा रहा है। याचिकाकर्ता 8 जुलाई 1987 को सीटी ग्रेड के पद पर सहायक अध्यापक के रूप में नियुक्त हुआ था। शासन की ओर से वर्ष 1991 में सीटी ग्रेड के कैडर को मृत घोषित कर दिया गया। याचिका में मिथिलेश ने कहा कि उसे नियुक्ति तिथि से ही एलटी ग्रेड का वेतनमान दिया जाना था जो उसे नहीं दिया गया। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने समान प्रकरण पर खंडपीठ के निर्णय का हवाला देते हुए कहा कि सीटी ग्रेड के अध्यापकों को नियुक्ति तिथि से समस्त लाभ दिया जा चुका है। पक्षों की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट की एकलपीठ ने दो माह के भीतर याचिकाकर्ता को समस्त भुगतान कर कोर्ट को अवगत कराने के निर्देश दिए हैं। संवाद
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