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याचिकाकर्ता को प्रतिशपथ पत्र देने के निर्देश

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नैनीताल। हाईकोर्ट ने खानपुर से निर्दलीय विधायक चुने गए उमेश कुमार उर्फ उमेश शर्मा के चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई की। उमेश शर्मा की ओर से आरोपों पर दाखिल जवाब पर हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता को एक हफ्ते के भीतर प्रतिशपथ पत्र दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। अगली सुनवाई छह सितंबर को होगी।
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न्यायमूर्ति रवींद्र मैठाणी की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। मामले के अनुसार देवकी कलां लक्सर निवासी विरेंद्र कुमार ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि खानपुर के विधायक उमेश शर्मा ने नामांकन में दिए गए शपथ पत्र में कई तथ्य छुपाए हैं। याचिका में उमेश शर्मा के खिलाफ अलग-अलग न्यायालयों में विचाराधीन 29 आपराधिक मामलों की सूची देते हुए कहा कि उमेश शर्मा ने केवल 16 मामलों की सूची ही शपथ पत्र के साथ निर्वाचन अधिकारी के समक्ष पेश की है। उन्होंने शपथ पत्र में मुख्य अपराधों को छुपाया है। याचिका में कहा कि उनकी ओर से मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए पुलिस के साथ मिलकर पैसे भी बांटे गए। इसलिए उनके चुनाव को निरस्त किया जाए। मामले में उमेश शर्मा की ओर से जवाब दाखिल किए। दोनों पक्षों को सुनने के बाद हाईकोर्ट की एकलपीठ ने याचिकाकर्ता को प्रतिशपथ पत्र देने के निर्देश देते हुए अगली सुनवाई के लिए 6 सितंबर की तारीख नियत की है।
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