नैनीताल। हाईकोर्ट ने बृहस्पतिवार को बार काउंसिल भवन के लिए गौलापार हल्द्वानी में भूमि की रजिस्ट्री को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट ने बार काउंसिल ऑफ उत्तराखंड को चार सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई।
उत्तराखंड बार काउंसिल के पूर्व अध्यक्ष अर्जुन सिंह भंडारी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। कहा है कि भूमि की रजिस्ट्री में अधिवक्ता कल्याण का बजट लगाया गया है जो नियम विरुद्ध है। याचिकाकर्ता का कहना है कि इस मामले में बार काउंसिल सदस्य व पूर्व सांसद डॉ. महेंद्र पाल सिंह की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया गया था। कमेटी अध्यक्ष से भूमि की रजिस्ट्री मामले में सहमति नहीं ली गई। बार काउंसिल को 59 लाख 72 हजार धनराशि अधिवक्ता कल्याण के लिए दी गई थी जिसे नियम विरुद्ध रजिस्ट्री में लगा दिया गया। बीते बुधवार को बार काउंसिल की ओर से गौलापार में नए बार काउंसिल कार्यालय के लिए एक करोड़ साठ लाख में भूमि की रजिस्ट्री की गई थी। संवाद