नैनीताल। हाईकोर्ट ने कांडा बागेश्वर में अवैध रूप से किए जा रहे खड़िया खनन के मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद सरकार को 17 मार्च तक स्थिति स्पष्ट करने के निर्देश दिए हैं। वरिष्ठ न्यायमूर्ति रवि विजय कुमार मलिमथ एवं न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। मामले के अनुसार ढपटी कांडा बागेश्वर निवासी बलवंत धामी ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि उनके गांव में कुछ लोग अवैध रूप से खड़िया खनन कर रहे हैं। याचिका में कहा गया कि उनके द्वारा लीज पर दिए गए पट्टों के अलावा भी गांव के अन्य लोगों की भूमि से भी खनन किया जा रहा है। याचिका में कहा गया कि इसकी शिकायत स्थानीय जिला प्रशासन से भी की लेकिन अभी तक इस प्रकरण पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। पक्षों की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट की खंडपीठ ने सरकार को स्थिति स्पष्ट करने के निर्देश दिए हैं।