फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

विधानसभा से बर्खास्त किए गए कर्मचारियों के मामले में स्थिति स्पष्ट करने के निर्देश

विज्ञापन
विज्ञापन
नैनीताल। हाईकोर्ट ने विधानसभा से बर्खास्त किए गए कर्मचारियों के मामले में विधानसभा अध्यक्ष, उप सचिव और अन्य से 14 अक्तूबर तक स्थिति स्पष्ट करने के लिए कहा है।
विज्ञापन

न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकलपीठ के समक्ष कुलदीप सिंह और अन्य की याचिका पर सुनवाई हुई। उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर विधानसभा से अपनी बर्खास्तगी के आदेश को चुनौती दी है। याचिका में कहा गया कि बर्खास्तगी आदेश में उन्हें हटाने का आधार नहीं बताया गया है। याचिकाकर्ताओं ने सचिवालय में नियमित कर्मचारियों की भांति कार्य किया। एक साथ इतने कर्मचारियों को बर्खास्त करना लोकहित नहीं हो सकता। यह आदेश प्राकृतिक न्याय के विरुद्ध है। याचिका में कहा कि 2014 तक तदर्थ रूप से नियुक्त कर्मचारियों को चार वर्ष से कम की सेवा में नियमित नियुक्ति दे दी गई। पर उन्हें छह वर्ष के बाद भी स्थायी नहीं किया अब उन्हें हटा दिया गया। विधानसभा की ओर से कहा गया कि इनकी नियुक्ति बैकडोर से हुई है और इन्हें काम चलाऊ व्यवस्था के आधार पर रखा गया था। उसी के आधार पर हटा दिया गया। पक्षों की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट की एकलपीठ ने विधानसभा अध्यक्ष, विधानसभा उप सचिव व अन्य से 14 अक्तूबर तक स्थिति स्पष्ट करने के लिए कहा।
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें