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सार्वजनिक स्थलों से निर्माण सामग्री व मलवा न हटाया तो भवन मानचित्र होगा निरस्त

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नैनीताल। जिला विकास प्राधिकरण ने दो वर्ष पूर्व स्वीकृत किए गए भवन मानचित्र स्वामियों को नोटिस जारी कर सार्वजनिक स्थल पर रखी गई निर्माण सामग्री को तत्काल हटाने के निर्देश दिए हैं। निर्माण सामग्री नहीं हटाने पर भवन स्वामियों के स्वीकृत मानचित्र निरस्त कर दिए जाएंगे।
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प्राधिकरण सचिव पंकज उपाध्याय ने बताया कि नैनीताल, भीमताल, भवाली एवं अन्य क्षेत्रों का भ्रमण करने पर देखा गया कि कई भवन निर्माण कर्ताओं ने भवन निर्माण सामग्री और निर्माण कार्य के दौरान निकले मलबे का निस्तारण सार्वजनिक भूमि पर किया है। इससे सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान हो रहा है। सार्वजनिक स्थल पर निर्माण सामग्री पड़ी होने से दुर्घटना की आशंका बनी हुई है। उन्होंने बताया कि पहले चरण में 50 निर्माण कर्ताओं को हफ्ते भर में निर्माण सामग्री और मलबे का निस्तारण करने को कहा गया है। सचिव ने बताया कि निर्माण सामग्री का निस्तारण नहीं करने पर मानचित्र निरस्त करने के निर्देश दिए गए हैं। हफ्ते भर बाद होने वाले निरीक्षण में जिस निर्माणकर्ता की सामग्री और मलबा सार्वजनिक मार्ग पर मिलेगा उसका स्वीकृत भवन मानचित्र निरस्त कर दिया जाएगा।
इनसेट
नींव खुदान की अनुमति दो अक्टूबर के बाद
नैनीताल। प्राधिकरण सचिव पंकज उपाध्याय का कहना है कि ऐसे स्वीकृत भवन मानचित्र जिनके सापेक्ष मौके पर कोई निर्माण कार्य शुरू नहीं किया गया है, उन्हें अब दो अक्तूबर के बाद खुदान, नींव खुदान और समतलीकरण की अनुमति होगी।
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