बनभूलपुरा पुलिस ने पत्नी की तहरीर पर पति के खिलाफ मुस्लिम महिला (विवाह पर अधिकारों की सुरक्षा) अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। उधर महिला ने दहेज न देने पर अप्राकृतिक संबंध बनाने का भी आरोप लगाया है।
बनभूलपुरा थाना क्षेत्र में रहने वाली पीड़िता ने बताया कि उसका निकाह 23 मई 2022 को मुस्लिम रीति-रिवाज से हुआ था। शादी में मायके वालों ने दहेज भी दिया, लेकिन पति और उसका परिवार इससे संतुष्ट नहीं था। शादी के कुछ समय बाद से ससुराली परेशान करने लगे।
शादी के बाद से ही पति और सास दहेज में मोटर साइकिल मांगने लगे। मोटर साइकिल न लाने पर पति ने उसे मातृत्व सुख से वंचित रखा। बच्चा न हो इस कारण पति ने उससे अप्राकृतिक संबंध बनाए। इसकी शिकायत उसने अपनी सास से भी की। लेकिन सास ने भी उसका साथ नहीं दिया। प्रताड़ना की वजह से पीड़िता मानसिक तनाव में आ गई।
17 जनवरी 2023 को पति और ससुरालियों ने उसे घर से निकाल दिया और खुद को बचाने के लिए पति ने महिला हेल्प लाइन में शिकायत कर दी। पीड़िता ने भी बनभूलपुरा थाने में तहरीर दी तो रिश्तेदारों ने समझौता करा दिया और कहा कि अब पति उसे लेकर किराए के घर में अलग रहेगा। चार अगस्त को पति यह कहते हुए किराए के कमरे में छोड़कर चला गया कि मैं अपने परिवार को बचाने के लिए किराए के घर में रहने आया था। जिसके बाद पति 26 सितंबर को व्हाट्सएप पर तीन बार तीन तलाक लिखकर भेज दिया।
एसओ बनभूलपुरा नीरज भाकुनी ने बताया कि पीड़िता की तहरीर पर पति रेहान निवासी मौहम्मदी मस्जिद के पास,इन्द्रानगर के खिलाफ मुस्लिम महिला (विवाह पर अधिकारों की सुरक्षा) अधिनियम 2019 की धारा तीन और चार के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।