नैनीताल। हाईकोर्ट ने हरिद्वार में शराब की दुकान आवंटन के मामले में सुनवाई करते हुए जिला आबकारी अधिकारी प्रभा शंकर मिश्रा को 26 और 27 सितंबर की कॉल डिटेल रिपोर्ट (सीडीआर) के साथ अपना मोबाइल नंबर उपलब्ध कराने का आदेश दिया है। अदालत ने निविदादाता को भी याचिका में पक्षकार बनाने का निर्देश देते हुए अगली सुनवाई तक दुकान का टेंडर खोलने पर भी रोक लगा दी है।
मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति विपिन सांघी व न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ में हरिद्वार में लक्सर रोड की दुकान के बोलीदाता बीना व विजयपाल की याचिका पर सुनवाई हुई। याचिका में कहा गया कि हरिद्वार में एक शराब की दुकान के लिए निविदा 25 सितंबर को जारी की गई थी जिसमें 27 को सारी औपचारिकताएं पूरी कर टेंडर जमा करना था। जब याचिकाकर्ता जिला आबकारी कार्यालय पहुंचा तो जिला आबकारी अधिकारी मिश्रा वहां नहीं थे। पांच बजे के बाद जब मिश्रा कार्यालय पहुंचे तो उन्होंने यह कहते हुए दुकान का आवेदन लेने से मना कर दिया कि अंतिम तिथि अपराह्न दो बजे तक थी। कोर्ट ने पक्षकारों को दो सप्ताह के भीतर शपथपत्र देने के आदेश दिए हैं। साथ ही अगली तिथि तक टेंडर खोलने पर रोक लगा दी है। संवाद