नैनीताल हाईकोर्ट ने हरिद्वार जेल से गिरोह बनाकर वसूली गैंग संचालन करने पर सजायाफ्ता परवीन वाल्मीकि को दूसरे राज्य की जेल में शिफ्ट करने के आदेश दिए हैं। मुख्य न्यायाधीश विपिन सांधी और न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई।
हरिद्वार निवासी राजपाल सिंह ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि रंगदारी मांगने सहित अन्य संगीन अपराधों में जेल में बंद परवीन वाल्मीकि ने अपने गुर्गों के जरिये पांच लाख की फिरौती मांगी है।
याचिकाकर्ता की ओर से उसे सुरक्षा दिलाए जाने की मांग की गई थी। सरकार की ओर से कहा गया कि परवीन को राज्य की अन्य जेल में शिफ्ट किया जा सकता है। इसके बाद कोर्ट ने याचिका को निस्तारित कर दिया।