नैनीताल हाईकोर्ट ने रामनगर में कांग्रेस कार्यालय को खाली करने व उसे किसी अन्य को देने के मामले में दायर याचिका पर सुनवाई के बाद नगरपालिका रामनगर व राज्य सरकार को उस संपत्ति को अपने कब्जा में लेने के निर्देश दिए।
वरिष्ठ न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी एवं न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। मामले के अनुसार ज्योलीकोट नैनीताल पंकज बिष्ट ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि एसडीएम ने बिना विधिक प्रक्रिया अपनाए रामनगर कांग्रेस कार्यालय को खाली कराकर भवन को नीरज अग्रवाल को दे दिया जबकि नीरज अग्रवाल के नाम 90 साल की लीज पूर्व में ही समाप्त हो गई थी। इसलिए इस संपत्ति का मालिक सरकार व नगर पालिका रामनगर है। इसलिए इसे खाली कराई जाए। पक्षों की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट की खंडपीठ ने नगरपालिका रामनगर व राज्य सरकार को उस संपत्ति को अपने कब्जा में लेने के निर्देश दिए।