नैनीताल। हाईकोर्ट ने उत्तराखंड उपनल कर्मचारी संघ की ओर से दायर अवमानना याचिका पर अगली सुनवाई के लिए 27 अक्तूबर की तिथि नियत की है।
न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। उत्तराखंड उपनल कर्मचारी संघ ने हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दायर कर कहा था कि 2018 में हाईकोर्ट ने उपनल संविदा कर्मचारियों को सरकारी नौकरी में नियमितीकरण करने का आदेश दिया था। इसके बाद सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। सुप्रीम कोर्ट ने 2024 में संविदा कर्मचारियों के हक में फैसला दिया था। याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि सरकार मामले को लटका रही है। संवाद