नैनीताल। कांग्रेस के नौ बागी विधायकों की सदस्यता समाप्त करने के मामले पर दायर याचिका पर पूर्व में हाईकोर्ट ने सुनवाई के लिए नौ मई की तिथि नियत की थी, लेकिन बाद में बागी विधायकों के अधिवक्ता की ओर से इस प्रकरण पर जल्द सुनवाई के लिए अर्जी लगाई गई, जिसके बाद कोर्ट ने पांच मई की तिथि नियत कर दी थी।
इस प्रकरण पर न्यायमूर्ति यूसी ध्यानी की एकलपीठ के समक्ष बृहस्पतिवार को सुनवाई होगी।