नैनीताल। हाईकोर्ट ने बुधवार को हरिद्वार जिले के रुड़की व बहादराबाद विकास खंड में ग्राम निधि के प्रशासकों की ओर से लगभग डेढ़ करोड़ की धनराशि का गबन करने के मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। अदालत ने सरकार को चार सप्ताह के भीतर जवाब दायर करने के निर्देश दिए। मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी एवं न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई।
मुंडाखेड़ा लक्सर हरिद्वार निवासी आदेश कुमार ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की है। कहा है कि हरिद्वार में पंचायत चुनाव समय पर न होने के कारण पंचायतों को प्रशासकों के हवाले किया गया। रुड़की व बहादराबाद विकास खंड का चार्ज एक सहायक विकास अधिकारी पंचायत के पास था। उन्होंने ग्राम पंचायत अधिकारी, अवर अभियंता के साथ ग्राम निधि को खुर्द बुर्द किया है।
याचिका में कहा कि विकास खंडों में ग्राम निधि के प्रशासकों की ओर से लगभग डेढ़ करोड़ की धनराशि का गबन किया गया है। याचिकाकर्ता की ओर से जनवरी 2022 के बाद हुए कार्यों की जांच की मांग की है। पक्षों की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट की खंडपीठ ने सरकार से जवाब मांगा है। संवाद