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गरूड़ के बीडीओ पर दस हजार का जुर्माना

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नैनीताल। हाईकोर्ट को गुमराह करने पर मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी व न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की खंडपीठ ने गरुड़ के बीडीओ पर दस हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। बीडीओ को तीन सप्ताह के भीतर फिर से जवाब दाखिल करने के निर्देश भी दिए हैं।
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मामला बागेश्वर जिले के गरुड़ ब्लॉक की नौघर ग्राम पंचायत का है। नौघर निवासी नारायण सिंह नयाल ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा है कि उनकी ग्राम पंचायत में वर्ष 2013 से 2018 के बीच विकास के नाम पर विभागीय अधिकारियों और कर्मचारियों ने कई अनियमितताएं की हैं। अधिकतर विकास कार्य आधे अधूरे हैं और गुणवत्तायुक्त नहीं हैं। वादी का कहना था कि उन्होंने इस संबंध में विभागीय अधिकारियों से भी कई बार शिकायत की। जांच होने के बाद अनियमितताएं भी मिलीं लेकिन दोषी अधिकारियों व कर्मचारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस मामले में कोर्ट ने पूर्व में बीडीओ से जवाब पेश करने के लिए कहा था। मंगलवार को बीडीओ ने शपथपत्र पेश किया लेकिन अदालत उनके शपथपत्र से संतुष्ट नहीं हुई। कोर्ट ने उनसे फिर से जवाब देने को कहा है। कोर्ट ने यह भी पूछा कि अभी तक जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई।
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