नैनीताल। उत्तराखंड मुख्य सूचना आयुक्त अनिल चंद्र पुनेठा ने समय पर सूचना न देने के एक मामले में अपील पर सुनवाई करते हुए जिलाधिकारी नैनीताल कार्यालय के डीम्ड लोक सूचना अधिकारी और प्रधान सहायक ज्येडएसी मोहम्मद अकरम पर पांच हजार जुर्माना लगाया है।
मामले में अपीलार्थी अधिवक्ता वीके शर्मा ने 13 जुलाई 2023 को अपील दायर कर कहा था कि उन्होंने लोक सूचना अधिकारी कार्यालय, जिलाधिकारी नैनीताल से छह अक्तूबर 2022 को धारा 157 (4) जमींदारी विनाश अधिनियम के अंतर्गत अनुसूचित जाति के व्यक्ति की ओर से भूमि खरीदने की अनुमति प्रदान करवाने के संबंध में छह बिंदुओं पर सूचना देने का अनुरोध किया था। यह सूचना उन्हें लोक सूचना अधिकारी की ओर से 28 फरवरी 2024 को भेजी गई। मामले में विभिन्न स्तर पर सुनवाई के बाद मुख्य सूचना आयुक्त स्तर पर हुई सुनवाई के बाद मुख्य सूचना आयुक्त ने प्रकरण में सूचना भेजने में देरी पर डीम्ड लोक सूचना अधिकारी, प्रधान सहायक जिलाधिकारी कार्यालय नैनीताल को जिम्मेदार माना। मामले में लोक सूचना अधिकारी मुख्य प्रशासनिक अधिकारी कार्यालय जिलाधिकारी नैनीताल को कारण बताओ नोटिस वापस लेते हुए सूचना भेजने में हुए विलंब के लिए मोहम्मद अकरम पर पांच हजार का जुर्माना लगाया गया। साथ ही चेतावनी भी दी गई कि सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रकरणों में देरी और लापरवाही न करें।