किच्छा। नगरपालिका की फर्जी अनापत्ति प्रमाणपत्र पर साल 2022-23 में 19 लोग सिरौलीकलां में मीट बेच रहे थे। पालिका के अधिशासी अधिकारी गुरमीत सिंह की तहरीर पर थाना पुलभट्टा में इन लोगों के अलावा अनापत्ति देने वाले के खिलाफ धारा 420 के तहत केस दर्ज किया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
पुलभट्टा थाने में पालिका के ईओ ने दी तहरीर में बताया कि एक संगठित गिरोह की ओर से वर्ष 2022-23 में 31 मार्च तक बिना नगरपालिका के अनुमति से मीट बेचा था। इस मामले में कुछ लोगों की ओर से फर्जी व्यावसायिक अनापत्ति प्रमाणपत्र बनाकर इन दुकानदारों को दिए गए।
आरोप है कि सिरौलीकलां में वकील मलिक की ओर से पैसे लेकर अवैध लाइसेंस दिए गए। बताया कि पालिका और पुलिस विभाग की जांच में लाइसेंस अवैध पाए गए।
पुलिस ने इकबाल साबरी, निवासी वार्ड 12 किच्छा, सिरौलीकलां निवासी मो. सफीक, मो. आरिफ, बब्बू, मो. कय्यूम, इमरान, तस्लीम, मो. अशफाक उर्फ भोला, आलम, रहीश, इफ्तीकार, मो. जाबिर, मो. सलीम, सलीम, अख्तर कुरैशी, मिसबाह कुरैशी, चांद मुन्ना, जमील अहमद, इमरान के खिलाफ धारा 420/467/468/471/120 बी के तहत केस दर्ज किया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।