नैनीताल। चार साल पुराने सड़क हादसे के मामले में डंपर चालक विजय सिंह लटवाल को जिला न्यायालय ने बरी कर दिया है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने लापरवाही साबित न होने पर उसे सभी आरोपों से दोषमुक्त कर दिया है। 18 जून 2022 को भवाली-अल्मोड़ा मार्ग पर डंपर और मोटरसाइकिल की टक्कर में नवीन चंद्र सुयाल की मौत हुई थी। मृतक के भाई की तहरीर पर प्राथमिकी दर्ज हुई। अदालत में अभियोजन पक्ष चालक की लापरवाही सिद्ध नहीं कर सका। गवाहों के बयानों में विरोधाभास पाया गया। अदालत ने पाया कि मोटरसाइकिल चालक घोड़ों को बचाने के प्रयास में संतुलन खोकर डंपर की चपेट में आया। पर्याप्त साक्ष्य न मिलने पर विजय सिंह लटवाल को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया गया।