चलते रिक्शा से महिला का पर्स छीनने वाले दो आरोपियों को एसीजेएम दीपाली शर्मा की कोर्ट ने मंगलवार को तीन-तीन साल की कैद और 10-10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
अभियोजन के अनुसार रामपुर रोड निवासी प्रीति तिवारी और उसकी मांग तुलसी देवी का पर्स जून 2010 में कुसुखेड़ा तिराहे के पास चलते रिक्शा में से दो बदमाशों ने छीन लिया था। पुलिस ने लूट का मुकदमा दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार कर माल बरामद कर लिया था। उनकी पहचान गदरपुर निवासी गुड्डू और बातून के रूप में हुई। कोर्ट ने लूट की धारा हटाते हुए उन पर माल बरामदगी के आरोप में दोनों को दोषी पाते हुए मंगलवार को सजा सुनाई। इस मामले की पैरवी शासकीय अधिवक्ता बीसी मेलकानी ने की।