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कलमबंद बयान के बाद लगा पॉक्सो एक्ट

Fri, 16 Oct 2015 01:25 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, हल्द्वानी।
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 बनभूलपुरा पुलिस ने बृहस्पतिवार को बलात्कार पीड़िता का अदालत में कलमबंद बयान दर्ज कराया। सर्टिफिकेट के आधार पर पीड़िता नाबालिग पाई गई है। बयान के आधार पर विवेचक ने युवक के खिलाफ पॉक्सो एक्ट की धारा बढ़ा दी है।
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 मोहम्मदी चौक निवासी इमरान की प्रेमिका से छह अक्तूबर की रात निकाह की तैयारी पूरी हो चुकी थी। निकाह से पहले ही युवक ने जहर खा लिया। हालत में सुधार आने पर युवक निकाह करने से मुकर गया।

इस मामले में पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने युवक और उसकी मां के खिलाफ षडयंत्र कर बलात्कार करने का मुकदमा दर्ज किया। थानाध्यक्ष नीरज भाकुनी ने मुकदमे की विवेचना उपनिरीक्षक राजेंद्र सिंह को सौंपी।
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पीड़िता ने आरोप लगाया कि वह इमरान की मां से ट्यूशन पढ़ने के लिए जाती थी। एक दिन इमरान उसे घुमाने के लिए बाहर ले गया। रास्ते में बहला फुसलाकर उसने दवा खिला दी।

 बेहोश होने पर इमरान ने उसके साथ पहली बार बलात्कार किया। इस मामले में पीड़िता ने इमरान की मां से उसके बेटे की शिकायत की। मां ने जवाब दिया कि उसका इमरान से निकाह करा दिया जाएगा।

इसी कारण काफी दिनों तक वह चुप रही। इधर इमरान निकाह का झांसा देकर उसका यौन शोषण करता रहा। अब निकाह करने के लिए वह कार मांगने लगा था। थानाध्यक्ष का कहना है कि अदालत के निर्देश पर ही पुलिस आरोपी की गिरफ्तारी करेगी।
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