डीआईजी के आदेश पर बृहस्पतिवार देर रात कोेतवाली पुलिस ने सीपीयू दरोगा नरेश भौर्याल के खिलाफ दलित युवती से बलात्कार और धमकी देने के मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया है।
दरोगा के खिलाफ 376, 504, 506 और एससी/ एसटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करने की पुष्टि कोतवाल आरएस मेहता ने की है। इससे पहले स्थानीय पुलिस ने समझौता कराने का घंटों प्रयास किया, लेकिन प्रयास विफल रहा।
इससे पूर्व बृहस्पतिवार सुबह पुलिस कार्रवाई में देरी पर बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भृगुराजन राव, जयभीम सेवा समिति के अध्यक्ष मुकेश आर्य सहित कई लोगों ने डीआईजी अजय रावत से आरोपी दरोगा के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए मुलाकात की और आरोप लगाया कि पुलिस दरोगा को बचा रही है।
इसके बाद डीआईजी ने कारवाई के लिए एसपी सिटी को मुकदमा दर्ज कराने के आदेश दिए। भोटिया पड़ाव क्षेत्र में रहने वाली प्राइवेट स्कूल की शिक्षिका ने आरोप लगाया था शादी का झांसा देकर मूल रूप से बागेश्वर निवासी और सीपीयू दरोगा नरेश भौर्याल ने उसका यौन शोषण किया। विरोध करने पर मारपीट भी की।