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एनएच 74 भूमि घोटाले के आठ आरोपियों को न्यायिक हिरासत में जेल भेजा

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नैनीताल। राष्ट्रीय राजमार्ग 74 के भूमि मुआवजा घोटाले में गिरफ्तार आठ आरोपियों को शुक्रवार को जिला जज/विशेष जज भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की अदालत में पेश किया गया। न्यायालय में हुई सुनवाई के बाद विद्वान न्यायाधीश ने सभी आठ आरोपियों को 30 नवंबर तक न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया।
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जिला जज व विशेष जज भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम कुमकुम रानी की अदालत में हुई सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से न्यायालय को बताया गया कि सात नवंबर को एसआईटी की टीम ने एनएच 74 के भूमि घोटाले के मामले में निलंबित एसडीएम भगत सिंह फोनिया निवासी देहरादून, निलंबित संग्रह अमीन अनिल कुमार निवासी जसपुर, काशीपुर के तत्कालीन प्रभारी तहसीलदार मदन मोहन पलड़िया निवासी हल्द्वानी, सेवानिवृत्त प्रभारी तहसीलदार होलेलाल निवासी किच्छा, अनुसेवक जसपुर तहसील राम समझ निवासी रुद्रपुर, स्टांप वेंडर जिशान निवासी काशीपुर, किसान ओमप्रकाश निवासी गढ़ीहुसैन जसपुर, किसान चरन सिंह निवासी जसपुर को गिरफ्तार किया था। आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 420 समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज है। उपरोक्त के खिलाफ भ्रष्टाचार की भी शिकायतें हैं। मामले को सुनने के बाद विद्वान न्यायाधीश कुमकुम रानी ने सभी आठ आरोपियों को 30 नवंबर तक न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया।
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