सितारगंज। पत्नी को दहेज के लिए प्रताड़ित करने और जहर देकर मारने के मामले में पुलिस ने पिता की तहरीर पर आरोपी पति के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। मामले की जांच सीओ हिमांशु शाह कर रहे हैं।
ग्राम कठंगरी निवासी रियाज अहमद पुत्र अब्दुल वहीद ने पुलिस को दी तहरीर में कहा है कि उन्होंने अपनी बेटी यासमीन की शादी पांच वर्ष पूर्व ग्राम नई बस्ती किच्छा निवासी शादाब से की थी। आरोप है कि दामाद उनकी बेटी को कम दहेज लाने का ताना देकर और कार की मांग को लेकर पीटता था और तलाक की धमकी देता था। बीती 14 नवंबर को उसकी पुत्री मायके आई।
दो दिन बाद उसका दामाद भी घर आया और उसने घर पर बेटी के साथ किचन में खाना बनाया। आरोप है कि दामाद बेटी के खाने में जहर और अन्य परिजनों के खाने में नींद की गोलियां मिलाकर चला गया। अगले दिन सुबह उसके दामाद का फोन आया कि यासमीन से बात करनी है। जब वह अपनी पुत्री के पास पहुंचे तो बेटी की मौत हो चुकी थी और अन्य परिवार भी गहरी नींद में सोया था। कुछ देर बाद दामाद उनके घर पहुंचा और उनकी बेटी का शव उठाकर ले गया।
जाते समय उसने घटना की जानकारी किसी को भी देने पर पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी दी। बाद में उनकी सूचना पर किच्छा पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम भी कराया था। पीड़ित पिता की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी पति के खिलाफ दहेज अधिनियम 1961 की धारा 3 व 4 एवं हत्या की धारा 304 बी के तहत मुकदमा दर्ज कर आरोपी पति की तलाश शुरू कर दी है।