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पुलिस ने दी हिदायत बच्चों को बारात में मजदूर ने बनाए

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हल्द्वानी। बैंड बाजा मालिकों ने बच्चों को शादी-बारात में मजदूर बनाया तो उनकी खैर नहीं होगी। बच्चों से मजदूरी कराने पर बैंड बाजा मालिकों के खिलाफ बाल मजदूरी अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। यह हिदायत हीरानगर चौकी पुलिस ने बैंड बाजा मालिकों को दी है।
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मंगलवार को पुलिस ने बाहर से आए मजदूरों का सत्यापन नहीं करवाने पर छह बैंड मालिकों का चालान कर दस-दस हजार का जुर्माना लगाया था। पुलिस कार्रवाई के बाद बुधवार को बैंड बाजा मालिक हीरानगर चौकी में आए। उन्होंने बताया कि वे मजदूरों को एक दिन के लिए लाते हैं। ऐसे हालत में किस प्रकार सत्यापन कराएंगे। पुलिस ने स्पष्ट किया कि बगैर सत्यापन मजदूर को घुमाने पर कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा बाल मजदूरों को बारातों के काम में नहीं लगाया जाएगा। इस मामले में प्रोबेशन अधिकारी को शिकायत मिली है। पकड़े जाने पर बाल मजदूरी अधिनियम के तहत पुलिस कार्रवाई कराएगी।

यातायात उल्लंघन के आरोप में आठ टेंपो जब्त
हल्द्वानी। पुलिस ने कालाढूंगी रोड पर यातायात का उल्लंघन करने के आरोप में आठ टेंपो जब्त करने के साथ ही दो टेंपो का कोर्ट चालान भी किया। हिदायत दी कि टेंपो चालकों को यातायात नियमों का पालन करना होगा। इसके अलावा गौलापार निवासी सूरज क्यूरा बी मार्ट के सामने शराब पीकर हंगामा कर रहा था। उसका पुलिस एक्ट के तहत चालान किया गया है।
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मकान मालिक पर दस हजार जुर्माना
हल्द्वानी। हीरानगर चौकी प्रभारी प्रताप सिंह नगरकोटी ने बताया कि आनंदपुर निवासी सुनील गुप्ता के मकान में चार किराएदार रहते हैं, लेकिन मकान मालिक ने किसी का सत्यापन नहीं कराया था। शिकायत के आधार पर मकान मालिक पर दस हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
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