नैनीताल। प्रभारी जिला एवं सत्र न्यायाधीश अरविंद कुमार की अदालत ने बुधवार को जानलेवा हमले के आरोपी दो सगे भाइयों व एक अन्य की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। अभियोजन पक्ष के मुताबिक 17 अक्तूबर 2017 को शक्तिनगर पूछड़ी रामनगर निवासी अब्दुल कादिर ने रामनगर थाने में तहरीर देकर कहा कि इसी साल 15 अक्तूबर को नफी अहमद उर्फ नफीस अहमद, जलीस अहमद, दानिश खुर्शीद पुत्रगण जमाल अहमद, साथी चांद मोहम्मद निवासी शक्तिनगर पूछड़ी रात में तमंचे और डंडों से लैस होकर उसके घर आए और उसे जान से मारने की धमकी दे गए। बताया गया कि 16 अक्तूबर को फिर से जलीस अहमद, दानिश, खुर्शीद, नाजिस पुत्र जमील अहमद व चांद अहमद दोबारा उसके घर आए और तमंचों से फायर करने लगे जिससे रिपोर्टकर्ता के भाई नईम, पड़ोसी महिला वकीला को गोली लगी, जिससे वह घायल हो गए। पुलिस ने 17 अक्तूबर को खुर्शीद, चांद को गिरफ्तार किया। बुधवार को जलीस, खुर्शीद, चांद की जमानत अर्जी प्रभारी जिला एवं सत्र न्यायाधीश अरविंद कुमार की अदालत में पेश हुई। इसका जिला एवं शासकीय अधिवक्ता सुशील शर्मा ने विरोध करते हुए अदालत को बताया कि 15 अक्तूबर को आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दिए जाने के बाद भी आरोपी 16 अक्तूबर को दोबारा दबंगई के बल पर जानलेवा हमला करने घर में घुसे। इस आधार पर अदालत ने आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दी।