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धोखाधड़ी की आरोपी महिला गिरफ्तार

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हल्द्वानी। एचएन इंटर कालेज से बर्खास्त कनिष्ठ लिपिक को कोतवाली पुलिस ने धोखाधड़ी के आरोप में शनिवार को पीलीकोठी से गिरफ्तार कर लिया। अदालत ने उसे न्यायिक हिरासत में लेकर जेल भेज दिया है। आरोप है कि वह फर्जी दस्तावेज के आधार पर कालेज में नौकरी कर रही थी।
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एचएन इंटर कालेज के प्रबंधक महेश चंद्र बेलवाल ने 25 नवंबर 2018 को कोतवाली थाने में महिला कनिष्ठ लिपिक सीमा उर्फ सिम्मी के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप था कि रामनगर के मोतीमहल बंबाघेर निवासी सीमा उर्फ सिम्मी की नियुक्ति मृतक आश्रित कोटे से 27 जून 2017 को एचएन इंटर कालेज में हुई थी। सिम्मी के पति पंकज अग्रवाल की मौत 2013 में हुई थ्री। बंधक को कालेज के प्रधानाचार्य और अध्यापकों ने अवगत कराया कि सिम्मी के पास कंप्यूटर डिप्लोमा कोर्स का सर्टिफिकेट है लेकिन उसे कंप्यूटर का काम नहीं आता है। कागजातों की जांच से पता चला कि महिला ने कंप्यूटर डिप्लोमा का दस्तावेज विनोद नगर दिल्ली से बनवाया था, जो फर्जी है। कालेज प्रबंधन ने धारा 156(3) के तहत प्रार्थनापत्र देकर अदालत की शरण ली। अदालत के आदेश पर कोतवाली पुलिस ने धारा 420, 467, 468 और 471 के तहत नामजद मुकदमा दर्ज किया।
मुकदमे की विवेचना मेडिकल चौकी प्रभारी कैलाश सिंह नेगी कर रहे थे। शनिवार को चौकी प्रभारी के साथ महिला उपनिरीक्षक गुरविंदर कौर और भावना जोशी की टीम ने देवेंद्र पुरी पीलीकोठी से सीमा को गिरफ्तार कर लिया।
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