नैनीताल। भोटिया मार्केट और चाट पार्क की दुकानों के अतिक्रमण हटाने को लेकर पालिका प्रशासन की ओर से शनिवार को दुकानों के बाहर नोटिस चस्पा किए गए। पालिका ने नाटिस में अतिक्रमण हटाने को लेकर 48 घंटे का समय दिया है।
नैनीताल हाईकोर्ट ने भोटिया मार्केट और चाट पार्क की दुकानों के अतिक्रमण हटाने को लेकर जिला प्रशासन और पालिका को सख्त आदेश दिए हैं। हाईकोर्ट से सख्त आदेश मिलने के बाद जिला प्रशासन के साथ ही पालिका में भी हलचलें तेज हो गई हैं। पालिका प्रशासन अतिक्रमण हटाने को लेकर उपलब्ध दस्तावेजों को खंगालने में जुटा हुआ है तो वहीं भोटिया मार्केट की 18 और चाट पार्क की 18 दुकानों में नोटिस चस्पा किए हैं। नोटिस में दुकानों की झाप हटाने के साथ ही आवंटन से अधिक किए अन्य अतिक्रमण को हटाने को कहा गया है। पालिका की टीएस लता आर्या ने बताया कि नोटिस में 48 घंटे की मियाद दी गई है जो सोमवार को पूरी हो रही है।
48 घंटे में अतिक्रमण हटाने को कहा
सोमवार को अतिक्रमण के खिलाफ होगी कार्रवाई
व्यापारियों ने लगाया परेशान करने का आरोप
नैनीताल। मल्लीताल भोटिया मार्केट, चाट मार्केट व न्यू पालिका मार्केट के दुकानदारों को झाप हटाने के लिए 48 घंटे का नोटिस देने से मल्लीताल के व्यापारी आक्रोशित हो उठे हैं। शनिवार शाम व्यापार मंडल मल्लीताल के अध्यक्ष किशन नेगी के नेतृत्व में व्यापारियों ने चाट पार्क में सभा कर जिला प्रशासन व पीआईएल दाखिल करने वाले अधिवक्ता के खिलाफ नारेबाजी की। सभा के बाद व्यापारियों ने मल्लीताल बाजार तक जुलूस भी निकाला। प्रदर्शन में आनंद खंपा, कमलेश ढौंडियाल, त्रिभुवन फर्त्याल, सचिन नेगी, विवेक साह, विक्रम सिंह, प्रशांत आदि थे।